64.77 लाख की राजस्व क्षति और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई, नपा अधिकारी कोमल ठाकुर व राजस्व निरीक्षक राजेश तिवारी निलंबित

(यतेंद्र जीत सिंह “छोटू”)खैरागढ़ : छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने खैरागढ़ नगर पालिका परिषद में दुकान नीलामी से संबंधित गंभीर अनियमितताओं के मामले में दो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।। विभाग द्वारा जारी आदेश File No. GENS-2101/5651/2025-UAD के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी कोमल ठाकुर तथा सहायक राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व शाखा प्रभारी राजेश तिवारी प्रारंभिक जांच में दोषी पाए गए।।

जांच में यह पाया गया, कि प्रथम नीलामी की तुलना में द्वितीय नीलामी में लगभग ₹64.77 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।। इसके अलावा आबंटन की शर्त कंडिका 0.5 का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए प्रथम नीलामी के बकायादार को ही द्वितीय नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गई जो नियमों के खिलाफ था।। इन गंभीर अनियमितताओं के मद्देनज़र राज्य शासन ने सीएमओ कोमल ठाकुर को छत्तीसगढ़ राज्य नगर पालिका (कार्यपालन/यांत्रिकी/स्वास्थ्य) सेवा भर्ती एवं सेवा शर्तें नियम 2017 के नियम 3.3 तथा राजेश तिवारी को नगर पालिका कर्मचारी (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 1968 के नियम 53 के तहत निलंबित किया है।।

निलंबन अवधि के दौरान दोनों अधिकारियों का मुख्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग निर्धारित किया गया है।। शासन के आदेशानुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (Subsistence Allowance) प्राप्त होगा।। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से अवर सचिव अजय तिर्की द्वारा जारी किया गया।।

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