Wednesday, July 22, 2026

न्यायालय द्वारा धारदार बटनदार चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाने वाला आरोपी दोषसिद्ध

1.आर्म्स एक्ट के प्रकरण में आरोपी धनेश्वर उर्फ दादू मानिकपुरी को 02 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड से भी माननीय न्यायालय द्वारा किया गया दंडित,
2.जांच अधिकारी की प्रभावी विवेचना एवं अभियोजन अधिकारी की सशक्त पैरवी के चलते हुई दोषसिद्धि,

(यतेन्द्र जीत सिंह छोटू ब्यूरो चीफ जिला खैरागढ़)
खैरागढ़ :
पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के प्रकरण में प्रभावी विवेचना एवं सशक्त अभियोजन के परिणामस्वरूप आरोपी धनेश्वर उर्फ दादू मानिकपुरी को माननीय न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दंडित किया गया है।। 05 जनवरी को थाना खैरागढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि धनेश्वर मानिकपुरी उर्फ दादू, निवासी वार्ड क्रमांक 18, अम्बेडकर वार्ड, शिव मंदिर रोड, खैरागढ़, शराब भट्ठी के पीछे धरमपुरा क्षेत्र में एक धारदार बटनदार चाकू लेकर आम लोगों को डरा-धमका रहा है, जिससे क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया था।सूचना प्राप्त होते ही थाना खैरागढ़ पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, किन्तु पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से लगभग 9.5 इंच लंबा स्टील का बटनदार चाकू बरामद किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 05/2026 के तहत धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।।

विवेचना के दौरान आरोपी धनेश्वर मानिकपुरी उर्फ दादू पिता स्व. ईश्वर दास मानिकपुरी, उम्र 28 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। प्रकरण में आवश्यक साक्ष्यों का संकलन कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र ध्रुव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैरागढ़ द्वारा दिनांक 18.06.2026 को आरोपी को धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।। इस प्रकरण की सफल विवेचना एवं दोषसिद्धि में जांच अधिकारी सउनि कोमल मिंज तथा अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र ध्रुव की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।।

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