00 आरोपियों से घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल, 04 मोबाइल फोन एवं उगाही की राशि में से 27,500 रुपये नगद जप्त,
00 घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया,
- गिरफ्तार आरोपीगण :
- (1)संजू कुमार केकती, पिता बगस, उम्र 19 वर्ष, निवासी झाझनगर, साल्हेवारा,
- (2)दिनेश नेताम, पिता पुनाराम, उम्र 20 वर्ष, निवासी झाझनगर, साल्हेवारा,
- (3)रिवन नेताम, पिता झामसिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी रेंगाखार, थाना रेंगाखार, हाल पता साल्हेवारा,
- (4)फलचंद मेहरा, पिता गीता प्रसाद, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम खादी, साल्हेवारा,
- (5)लक्ष्मण यादव, पिता चमरू यादव, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम देवपुराघाट, साल्हेवारा,
- साथ ही 04 अपचारी बालकों को भी अभिरक्षा में लिया गया है।।
खैरागढ़ : घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है,प्रार्थी सागर तुरकर, पिता रामनाथ, उम्र 26 वर्ष, निवासी कोलियाटोला, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट (म.प्र.) ने 08 जून को थाना साल्हेवारा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसने 07 जून को गंडई मवेशी बाजार से खेती-किसानी के लिए 05 बैल खरीदे थे।। बैलों को लेकर पैदल अपने घर जाते समय रात्रि होने पर ग्राम गोपालटोला (साल्हेवारा) स्थित अपने रिश्तेदार के घर रुक गया।।
अगले दिन 08 जून को सुबह लगभग 04:00 बजे वह अपने पिता के साथ बैलों को लेकर घर के लिए रवाना हुआ।। सुबह लगभग 04:30 बजे गोपालटोला एवं भाजीडोंगरी के मध्य पुलिया के पास कुछ युवकों एवं अपचारी बालकों ने उनका रास्ता रोक लिया।। बैलों के संबंध में पूछताछ करने पर प्रार्थी द्वारा खेती हेतु खरीदे गए बैलों के दस्तावेज दिखाए गए, लेकिन आरोपियों ने उन्हें मवेशी तस्कर बताते हुए 1,00,000 रुपये की अवैध मांग की।।
पैसे नहीं होने की बात कहने पर आरोपियों ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी
प्रार्थी को आरोपियों के व्दारा हाथ-मुक्कों एवं डंडों से मारपीट की।। इसके बाद आरोपियों ने प्रार्थी के फोनपे खाते से जबरन 30,000 रुपये अपने खाते में ट्रांसफर कराए तथा उसके रिश्तेदार से भी 6,000 रुपये मंगवाकर कुल 36,000 रुपये की उगाही की।।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 19/2026, धारा 126(2), 296, 351(2), 115, 191(2) एवं 308(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई
मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों एवं अपचारी बालकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।। पूछताछ में सभी ने अपना अपराध स्वीकार किया।। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल, 04 मोबाइल फोन एवं उगाही की राशि में से 27,500 रुपये नगद जप्त किए गए।। अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर मंगलवार 09 जून को आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर जेएमएफसी न्यायालय, छुईखदान तथा अपचारी बालकों को किशोर न्याय बोर्ड, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।।




