न्यायालय से बुलेट चालक एवं स्वामी की चौतीस हज़ार रुपये का अर्थदंड
भिलाई। 31अक्टूबर को वाहन चेकिंग के दौरान बुलेट क्रमांक सी जी 07 एएक्स 6700, का चालक मोटरसाइकिल को अनियंत्रित गति से सायलेन्सर से फटाके जैसी तेज आवाज निकालते हुआ चला रहा था जिसे रोकने का इसारा करने पर भी नहीं रोककर भागने लगा जिसे दौड़ा कर रोका जाकर चेक करने पर वाहन में मोडिफाई साईलेन्सर लगाकर फटाका जैसा आवाज निकलना, व प्रेशर हार्न लगा होना बिना हेलमेट एवं बिना लाइसेंस के नाबालिग द्वारा बुलेट मोटर साइकिल चलाना पाया गया।
जिसपर नाबालिग वाहन चालक एवं वाहन मालिक सुभाष विजेकर पिता संजु विजेकर उम्र 19 साल निवासी सुपेला दोनो के उपर ईस्तगाशा क्रं0 1486/2025 धारा 190(2), 182ए, 190(2), 184, 179/194, मोटर व्हीकल्स एक्ट की कार्यवाही कर वाहन जब्त कर इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक एवं मालिक दोनो के उपर 34000 रूपये के भारी अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना सुपेला पुलिस का सराहनीय योगदान रहा।




