कोर्ट ने सुनाया सबसे कड़ा फैसला | इलाके में सनसनी
पेंड्रा/गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा क्षेत्र को दहला देने वाले मां हत्या कांड में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोपी बेटे शिवम मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। यह फ़ैसला द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल, पेंड्रारोड ने सुनाया। अदालत ने आरोपी पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है और अर्थदंड न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सज़ा का आदेश दिया है।
कैसे हुई थी दिल दहला देने वाली वारदात?
पेंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम पतगवां, राठौर मोहल्ला में 2 फरवरी 2024 की रात यह दर्दनाक घटना हुई थी।
आरोपी शिवम मिश्रा, किसी बात को लेकर अपनी मां निर्मला बाई के साथ झगड़ा करने लगा। विवाद बढ़ा तो उसने बेरहमी की हद पार करते हुए लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर दिए।
लोहे की रॉड से हुए गंभीर हमले में निर्मला बाई लहूलुहान होकर गिर पड़ीं।
परिजन उन्हें पहले जिला चिकित्सालय गौरेला ले गए, फिर गंभीर स्थिति को देखते हुए रायपुर रेफर किया गया।
लेकिन इलाज के दौरान उनकी दर्दनाक मौत हो गई।
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने पूरे घटनाक्रम और सबूतों को देखते हुए इसे क्रूर, निर्मम और सामाजिक मानकों को तोड़ने वाला अपराध माना।
अदालत ने स्पष्ट कहा कि:
“आरोपी का कृत्य न केवल जघन्य है बल्कि वह समाज में भय पैदा करने वाला है। ऐसी घटनाओं पर कठोर सजा आवश्यक है।”
पुलिस की भूमिका
पेंड्रा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया, बयान दर्ज किए और मेडिकल/फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मजबूत केस तैयार किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई।
कुल मिलाकर
यह फैसला समाज को एक मजबूत संदेश देता है—
मां की हत्या जैसा अमानवीय अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।




