Saturday, May 9, 2026

कोर्ट के आदेश पर सिंपलेक्स कास्टिंग्स के मालिक केतन शाह और पत्नी संगीता शाह पर धोखाधड़ी का केस दर्ज, 10 लाख लेकर जमीन बेचने से मुकरे

दुर्ग: जुनवानी स्थित भूमि प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार महोबिया के आदेश पर थाना सुपेला में सिंपलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड के मालिक केतन शाह और उनकी पत्नी, कंपनी की डायरेक्टर संगीता केतन शाह के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और षड्यंत्र का अपराध दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता सुनील कुमार सोमन का आरोप है कि 50 लाख में जमीन का सौदा कर 10 लाख एडवांस लेने के बाद रजिस्ट्री से इंकार कर दिया गया।

क्या है पूरा मामला
शिकायतकर्ता सुनील कुमार सोमन के अनुसार, केतन शाह और संगीता शाह ने ग्राम कोहका स्थित खसरा क्रमांक 2049, 2023/2, 2023/1, 2071/1 की 0.10 हेक्टेयर भूमि को विवादरहित बताकर 50 लाख में बेचने का सौदा किया। 13 मार्च 2023 को इकरारनामा कर 10 लाख रुपये अग्रिम लिए गए। बाद में पता चला कि जमीन पहले से लीज पर थी और विवादित थी। रजिस्ट्री करने से इंकार कर दिया गया।

आरोप है कि इकरारनामा के बाद भी उसी जमीन को बंधक रखकर एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से करीब 4.50 करोड़ रुपये का ऋण ले लिया गया। शिकायतकर्ता ने इसे दोहरी आर्थिक गतिविधि बताते हुए 4.60 करोड़ की आर्थिक क्षति का आरोप लगाया है।

कोर्ट ने माना संज्ञेय अपराध, दर्ज हुई FIR
न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार महोबिया ने दस्तावेजों के अवलोकन के बाद प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध माना। कोर्ट ने धारा 156(3) दं.प्र.सं. के तहत थाना सुपेला को धारा 120बी, 406, 416, 420, 467, 468, 471, 34 भादवि में अपराध दर्ज कर जांच के निर्देश दिए। कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि संज्ञेय अपराध की सूचना पर FIR दर्ज करना आज्ञापक है।

पहले भी दर्ज हैं मामले
शिकायतकर्ता के अनुसार यह पहला मामला नहीं है। विशाल केजरीवाल द्वारा पुलगांव थाना में 7 अप्रैल 2025 को अपराध क्रमांक 109/25, धारा 420 के तहत मामला दर्ज कराया गया था। उसमें भी एग्रीमेंट और भुगतान के बाद रजिस्ट्री न करने के आरोप हैं। जानकारी के अनुसार, पुलगांव मामले में संगीता केतन शाह अग्रिम जमानत पर हैं।

आरोप है कि विशाल केजरीवाल से मुंबई स्थित संपत्ति के नाम पर भी धनराशि ली गई। इस मामले में FIR की जगह धारा 155 CrPC के तहत रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही गई।

शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप
शिकायतकर्ता ने कहा कि धोखाधड़ी होने पर थाना से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन न्याय नहीं मिला। आरोप है कि आरोपीगण रसूखदार, आर्थिक रूप से सशक्त और राजनीतिक पहुंच रखने वाले हैं। इसी प्रभाव के कारण कार्रवाई से बचने का प्रयास कर सकते हैं। शिकायतकर्ता ने न्यायालय के आदेश के पूर्ण पालन, त्वरित गिरफ्तारी और वरिष्ठ स्तर पर निगरानी की मांग की है।

सिंपलेक्स कास्टिंग्स लिमिटेड 50 वर्षों से भिलाई में व्यापार कर रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार पूर्व में भी कंपनी से जुड़े लोगों पर आरोप लग चुके हैं।

थाना सुपेला ने कोर्ट के आदेश पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

बड़ा सवाल
एक से अधिक मामले सामने आने और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद भी कार्रवाई में देरी क्यों? क्या न्यायालय के आदेश के बाद ठोस कानूनी कदम उठाए जाएंगे या कार्रवाई औपचारिकता बनकर रह जाएगी?

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