रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो (EOW / ACB), छत्तीसगढ़, रायपुर ने भिलाई के एक व्यक्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
EOW के विवेचना अधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा क्रमांक /सूत्रो/उ.पु./राय./अप्र.03(2024)/M-16589/2026, दिनांक 09.09.2026 को जारी नोटिस (अंतर्गत धारा 170 CrPC) के अनुसार –
किसके खिलाफ मामला?
भिलाई विधायक देवेन्द्र सिंह यादव पिता स्व. इदल सिंह यादव, निवासी क्वा. नं. 7बी, स्ट्रीट नं. 41, सेक्टर-5, भिलाई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
कौन सा अपराध?
अपराध क्रमांक 03/2024
धारा 7, 7ए, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) और भा.द.वि. की धारा 420, 120बी, 384, 467, 468, 471 के तहत आरोपी है।
नोटिस में उल्लेख है कि विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी के विरुद्ध दिनांक 03.09.2026 (हस्तलिखित संशोधन के अनुसार 05/09/2026) को माननीय विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) जिला रायपुर में अभियोग पत्र (चालान) प्रस्तुत किया जा रहा है।
कोर्ट में हाजिर होने का आदेश
अभियोग पत्र प्रस्तुत करते समय आरोपी की उपस्थिति बाध्यकारी होने से उसे दिनांक 05.10.2026 को प्रातः 10:30 बजे विशेष न्यायालय (भ.नि.अधि.) में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
EOW ने नोटिस में स्पष्ट किया है कि विवेचना में सहयोग करते हुए न्यायालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
यह मामला कोयला, डीएमएफ या बड़े आर्थिक अपराध से जुड़े चर्चित अपराध क्रमांक 03/2024 का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें पहले भी कई लोगों पर चालान पेश हो चुका है।




