- मृतिका के परिजनों का आरोप शादी के दो-तीन महिने बाद प्रताड़ना शुरू,
- दहेज में मोटरसाइकिल, नगदी रकम कम लाने और डीएड की पढ़ाई को लेकर विवाद,
- 19 माह पहले 24 फरवरी 2025 को समाजिक रिति-रिवाज से हुई थी शादी,
(यतेन्द्र जीत सिंह छोटू ब्यूरो चीफ जिला खैरागढ़)
खैरागढ़ : नवविवाहित ने की अग्नि स्नान,पति सलाखों के पिछे।। नवविवाहिता की आत्महत्या के मामले में आरोपी पति अजय बघेल, पिता लखन बघेल, उम्र 30 वर्ष, निवासी टेकापार खुर्द, थाना खैरागढ़, जिला केसीजी (छत्तीसगढ़) को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया है।।
मृतिका का विवाह सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार 24 फरवरी 2025 को आरोपी अजय बघेल के साथ हुआ था।। विवाह के समय परिजनों द्वारा अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार सामग्री दी गई थी।।

विवाह के लगभग 2-3 माह बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया
आरोपी पति द्वारा दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने एवं नगद राशि कम देने की बात को लेकर मृतिका को प्रताड़ित किया जाने लगा तथा उसके साथ मारपीट किए जाने की बात भी सामने आई। इसके अतिरिक्त, सगाई के समय मृतिका को दिए गए हाथ के आभूषण भी आरोपी द्वारा अपने पास रख लिए गए थे।
पढ़ाई जारी रखने को लेकर भी विवाद
विवाह के समय मृतिका की पढ़ाई जारी रखने की बात तय होने के बावजूद आरोपी द्वारा उसे डी.एड. की पढ़ाई करने से मना किया गया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान रहती थी।।
अपने घर के टायलेट में अपने उपर मिट्टी तेल डालकर की इहलीला समाप्त
लगातार प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर मृतिका ने अपने घर के टॉयलेट में स्वयं के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई।। घटना की सूचना पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 324/2026, धारा 80 एवं 85 भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।।
पति निकला आरोपी
विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अजय बघेल को सोमवार 24 अगस्त 2026 को गिरफ्तार किया गया।। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा की मांग की गई, जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किए जाने का आदेश दिया गया।।प्रकरण में विवेचना जारी है। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।।