आरोपी ने नाबालिक बालक को खजानी दिलाने के बहाने कपड़े से मुंह दबाकर बनाया हवस का
शिकार न्यायिक रिमाण्ड पर आरोपी को भेजा गया जेल
राजनांदगांव 10दिसंबर को प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनका नाबालिग भतीजा को आरोपी बलवंत सुखदेवे द्वारा खजानी दिलाने के बहाने जबरदस्ती अपने साथ ले जाकर अपने मकान मे ले जाकर कपड़े से मुंह को दबाकर दुष्कर्म किया गया तथा बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है कि रिपोर्ट पर धारा 137(2),351(2) बीएनएस, 4(2) पाक्सो एक्ट का अपराध कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया मामला संवेदनशील प्रकृति का होने से मामले की जानकारी तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई।।
पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के पर्यवेक्षण में चिखली पुलिस अलग-अलग टीम तैयार कर आरोपी की पतासाजी हेतु शिवनगर क्षेत्र मे दबीश दी गई। जो आरोपी अपने मकान मे ही कोने मे छीपा होने मिलने पर अभिरक्षा मे लेकर कड़ाई से पुछताछ करने पर आरोपी बलवंत राव उर्फ सुखदेवे पिता स्व. केशव राव उम्र 55 साल साकिन शिवनगर वार्ड नं. 04 पुलिस चौकी चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. द्वारा जुर्म स्वीकार करने एवं प्राप्त साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया और न्यायालय के आदेश से जेल दाखिल किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक कैलाश चन्द्र मरई, म.प्र.आर. वंदना पटले, आर. आदित्य सोलंकी, सुनील बैरागी, गोपाल पैकरा, चन्द्रकपूर आयाम, एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
