आरोपियों द्वारा स्वयं के बैंक खाता को सायबर ठगी की रकम प्राप्त करने में किया जाता था उपयोग…
भिलाई। म्यूल अकाउंट का उपयोग कर सायबर क्राईम को अंजाम देने वाले 03 आरोपीयो को पृथक -पृथक प्रकरणों में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 26 सितम्बर को समन्वय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त म्यूल एकाउंट के संबंध में जानकारी मिलने पर एसीसीयू एवं थाना सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बैंक ऑफ इंडिया शाखा सुपेला का बैक खाता धारक गनेश्वर दास मानिकपुरी पिता राजेश दास मानिकपुरी उम्र 25 साल निवासी कान्ट्रेक्टर कालोनी सुपेला भिलाई के द्वारा बैंक आफ इंडिया शांखा सुपेला में उक्त खाता खुलवाकर उक्त खाता में ऑन लाईन ठगी की रकम बेईमानी व प्रवंचना पूर्ण तरीके प्राप्त कर अपने खाता का दुरुपयोग कर अवैध रूप से धन अर्जित कर 99,794 रू को ऑनलाइन छल करते हुये खाता में जमा किया गया है व सायबर ऑनलाइन ठगी की रकम प्राप्त किया गया है ।
आरोपी गणेश्वर माणिकपुरी द्वारा छलपूर्वक एवं बेईमानी से ठगी की रकम प्राप्त करना पाए जाने से आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में धारा 317(2), 318(4) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इसी क्रम में समन्वय पोर्टल के माध्यम से प्राप्त म्यूल एकाउंट के संबंध में जानकारी मिलने पर एसीसीयू एवं थाना सुपेला पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बैंक खाता धारक अमनदीप सिंह पिता वरयाम सिंह उम्र 19 साल निवासी एलआईजी 20/16 जवाहर नगर सुपेला भिलाई द्वारा बैंक खाता खुलवाकर उक्त खाता में ऑनलाईन ठगी की रकम बेईमानी व प्रवंचना पूर्ण तरीकेसे साइबर ठगी की रकम 4,36,200 रुपे जमा किया गया है आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में धारा 317(2), 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया जाकर प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
इसी प्रकार बैंक आफ इंडिया शांखा सुपेला में विवेक अवचट पिता मनीष अवचट उम्र 24 वर्ष साकिन चिंगरीपारा नेहरू भवन सुपेला द्वारा खाता में अवैध रूप से साइबर ठगी से धन अर्जित कर 98000 रू को ऑनलाइन जमा किया गया है। आरोपी द्वारा ठगी की रकम प्राप्त करने से आरोपी के विरूद्ध थाना सुपेला में धारा 317(2), 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध कायम किया गया। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।




