हर्बल उत्पाद में संलग्न शिक्षक निलंबित

दुर्ग। जिला शिक्षा अधिकारी अरविन्द ने हर्बल लाईफ की सदस्यता दिलाने, स्कूल समय में आफिस मीटिंग करने, स्कूल में बैठकर ही ऑनलाईन हर्बल सेशन लेने, जिससे बच्चों के शिक्षा से वंचित होने व जिम्मेदार शिक्षक अब नेटवर्किंग बिजनेस के धंधे में मशगूल होने को गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की जॉच अथर्व शर्मा, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, धमधा से कराई गई। जॉच में विकासखण्ड धमधा में संचालित विद्यालयों में कार्यरत लोमन वर्मा, व्याख्याता, शास.उ.मा.वि. घोटवानी, बलदाउ पटेल, सी.ए.सी. संकुल केन्द्र बोरी (मूल पद-शिक्षक एल.बी.), मुकेश चतुर्वेदी, शिक्षक (एल.बी.), शास. पूर्व माध्य. शाला दनिया एवं श्रीमती खिलेश्वरी चतुर्वेदी, सहायक शिक्षक, शास.प्राथ. शाला फुण्डा के सोशल मीडिया से संबंधित प्राप्त फोटोग्राफ्स के परीक्षण उपरान्त प्रथम दृष्टया संबंधितों द्वारा हर्बल उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया जाना परिलक्षित हुआ।

जिला शिक्षा अधिकारी ने संबंधित शिक्षकों / व्याख्याता के द्वारा उक्त कार्य सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत पाए जाने के कारण श्रीमती खिलेश्वरी चतुर्वेदी, सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही लोमन वर्मा, व्याख्याता के विरूद्ध अनुशंसा सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, नवा रायपुर की ओर प्रेषित किया गया है एवं बलदाउ पटेल, सी.ए.सी. संकुल केन्द्र बोरी (मूल पद-शिक्षक एल.बी.) तथा मुकेश चतुर्वेदी, शिक्षक (एल.बी.) के विरूद्ध अनुशंसा सहित अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग दुर्ग की ओर प्रेषित किया गया है।

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