Wednesday, March 4, 2026

यातायात पुलिस द्वारा वर्ष 2025 में 23 मॉडिफाई सायलेंसर बुलेट चालकों से 116000/- रूपये जुर्माना लगाया गया….

राजनांदगांव। यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाई सायलेंसर लगाये बुलेट में मोटरयान अधिनियम की धारा 182 क(4) के तहत कार्यवाही कर 5000/- रूपये जुर्माना वसूला गया।

इससे पूर्व वर्ष 2025 में सायलेंसर मॉडिफाई कर फटाका फोड़ने वाले 22 बुलेट चालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही कर 111000/- रूपये जुर्माना लगाया गया। साथ ही सभी बुलेट का मॉडिफाई सायलेंसर जप्त किया गया एवं भविष्य में कभी भी मॉडिफाई सायलेंसर नही लगाने हिदायत दिया गया।

जिले के सभी बुलेट चालकों एवं शो रूम संचालकों से अपील है, वाहन में मॉडिफाई सायलेंसर का उपयोग न करें और न ही विक्रय करें। यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाई सायलेंसर लगे वाहनों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगी।

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