Thursday, January 15, 2026

“भ्रष्टाचार निवारण के जागरूकता सप्ताह के विशेष अवसर पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन।”

दुर्ग। छ०ग० उच्च न्यायालय के आदेशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग (छ०ग०) के मार्गदर्शन में “सतर्कता – हमारी साझा जिम्मेदारी” (Vigilance Our Shared Responsibility) थीम पर आधारित भ्रष्टाचार निवारण जागरूकता सप्ताह के विशेष अवसर पर आज भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय भिलाई क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग (छ०ग०) के तत्वावधान में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर में जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग के न्यायाधीशगण ने उपस्थित नागरिकों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, केन्द्रीय सतर्कता अधिनियम, बैंकिंग ओमबड्समैन, नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन) योजना 2015, नालसा (जागृति) योजना 2025, लोक सेवाओं में पारदर्शिता तथा ईमानदार प्रशासनिक व्यवस्था के महत्व की जानकारी प्रदान की गई। माननीय न्यायाधीशगण ने यह भी बताया कि भ्रष्टाचार केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता और विकास में बाधा है। उन्होंने सभी को नैतिक मूल्यों, कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठ आचरण अपनाने का संदेश दिया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा उपस्थित नागरिकों को बताया गया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे शिविरों के माध्यम से जनमानस में विधिक साक्षरता एवं नैतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सचेत हो सके।

कार्यक्रम के अंत में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त समाज की शपथ दिलाई गई तथा सभी से ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग, चतुर्दश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, के चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दुर्ग (छ०ग०), जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, स्टेट बैंक के अधिकारीगण, कर्मचारीगण तथा पैरालीगल वॉलेंटियर्स भी उपस्थित रहे।

ताज़ा ख़बरें

खबरें और भी हैं...

अतिरिक्त ख़बरें