शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

दुर्ग/ कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश के परिपालन में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के अंतर्गत, दुर्ग जिले के समस्त शासकीय, अशासकीय, अनुदान प्राप्त और बी.एस.पी. के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रमुखों तथा विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों (दुर्ग/धमधा/पाटन) को शीतलहर से बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी आवश्यक निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं।

संस्था प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने कहा गया है कि शीतलहर से प्रभावित होने पर प्राथमिक उपचार के लिए पर्याप्त संख्या में प्राथमिक उपचार बॉक्स उपलब्ध हों, अस्पतालों और आपातकालीन सेवा प्रदाताओं के संपर्क नंबर विद्यालय में रखे जाएं, तथा गंभीर रूप से प्रभावित विद्यार्थियों को अस्पताल पहुंचाने हेतु वाहन और जिम्मेदार शिक्षक का नाम चिन्हांकित किया जाए। इसके अतिरिक्त, शैक्षणिक संस्थाओं को ’’शीत लहर से बचाव’’ संबंधी आवश्यक निर्देश/सुझाव के बैनर लगाने और शिक्षकगणों को कक्षाओं में विद्यार्थियों को शीतलहर (शीतघात) से बचने हेतु नियमित एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने कहा गया है।

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