(यतेंद्र जीत सिंह “छोटू”)खैरागढ़ : कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने जिले में कानून-व्यवस्था, शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने तथा शासकीय कार्यालयों और सार्वजनिक कार्यों में अनावश्यक व्यवधान रोकने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के प्रावधानों के तहत पारित किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।।
आदेश के अनुसार, अब जिले में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, आमसभा अथवा विरोध कार्यक्रम केवल नगर पालिका परिषद खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 09, ईतवारी बाजार स्थित रावणभाठा मैदान में ही आयोजित किए जा सकेंगे।। किसी भी संगठन या व्यक्ति को कार्यक्रम आयोजित करने से पूर्व संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।। अनुमति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्यक्रम आयोजित किया जा सकेगा।।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रवाल द्वारा कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, जिला अदालत परिसर, अस्पताल, विद्यालय–महाविद्यालय, शासकीय कार्यालयों तथा सार्वजनिक उपयोग के स्थलों को धरना–प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है।। इन परिसरों के 100 मीटर परिधि में किसी भी प्रकार की सभा या प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।। आयोजकों को शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन करने, मार्ग अवरोध न करने तथा प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी सुनिश्चित करनी होगी।। आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत दंडनीय होगा और प्रशासन आवश्यक कार्रवाई करेगा।।
