रायपुर/ कोरबा। छत्तीसगढ़ में घर या जमीन खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है। राज्य शासन ने रायपुर और कोरबा जिले के लिए जमीन-मकान की नई सरकारी दरों (गाइडलाइन) को मंजूरी दे दी है। यह संशोधित दरें आज, 30 जनवरी 2026 से प्रभावी हो गई हैं।
महानिरीक्षक पंजीयन कार्यालय के अनुसार, रायपुर और कोरबा के कलेक्टर्स द्वारा भेजे गए प्रस्तावों को केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही एनआईसी (NIC) को सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आज से होने वाली सभी रजिस्ट्रियां नई दरों पर संपन्न हों।
प्रमुख बदलाव और प्रभाव
दामों में उछाल: प्रमुख क्षेत्रों में गाइडलाइन दरों में 20% से 25% तक संभावित की वृद्धि की गई है।
लागत में वृद्धि: जमीन, मकान और दुकानों की सरकारी कीमतें बढ़ने से अब स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क (Registration Fee) अधिक देना होगा।
प्रमुख हॉटस्पॉट: रायपुर के वीआईपी रोड, नया रायपुर और अमलीडीह जैसे इलाकों में कीमतें बढ़ी हैं। वहीं कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर, कोसाबाड़ी , निहारिका और कटघोरा क्षेत्रों में भी प्रॉपर्टी महंगी हो गई है।
ध्यान दें: यदि आपने पुरानी दरों पर अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन रजिस्ट्री आज या इसके बाद हो रही है, तो आपको नए रेट के अनुसार ही स्टांप शुल्क का भुगतान करना होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से सरकार के राजस्व में तो बढ़ोतरी होगी, लेकिन आम आदमी के लिए घर खरीदना अब थोड़ा और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। बाजार भाव के करीब सरकारी दरें लाने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है।




