आरोपी सिरताज खान और रितेश मारकंडे को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया,
खैरागढ़: घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की प्रार्थीया उम्र 25 वर्ष ने 10जून .2026 को थाना साल्हेवारा में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि द 08. जून 2026 को दोपहर के समय मनरेगा काम में फोटो खिंचाने अपने घर से अकेली पैदल चूल्हा खोदरा के जंगल तालाब जा रही थी,रास्ते में प्रेम लाल साहू के खेत के पास पहुंची थी ।। उसी समय ग्राम देवपुराघाट का सिरताज खान अपने साथी के साथ मोटर सायकल में आया और कहा जा रही हो पूछने पर मनरेगा काम में फोटो खिचाने चूल्हा खोदरा जंगल जा रही हु बताने पर सिरताज और उसका साथी हम लोग भी वही जा रहे है,चलो साथ मोटर सायकल से छोड़ देंगे कह कर अपने मोटर सायकल में प्रार्थिया को बैठा कर ले जा रहे थे,कि दोपहर करीब 03/ 15 बजे प्रतीप तिलगाम के खेत के पास बांधाटोला मे मोटर सायकल को रोक कर सिरताज खान और उसके साथी ने मिलकर प्रार्थिया को अनुसूचित जनजाति की महिला है,जानते हुए उसे बेइज्जत करने के नियत से हाथ बाह को पकड़ कर छेड़खानी किए जब महिला चिल्लाई तो सिरताज और उसका साथी मोटर सायकल को छोड़ कर जंगल में भाग गए।।
रिपोर्ट पर थाना साल्हेवारा में अपराध क्रमांक 20/2026, धारा 74, 75(2), 3(5) बीएनएस एवं धारा 3(1)(11) एससी/एसटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सिरताज खान और रितेश मारकंडे को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों आरोपीयो ने अपना अपराध स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त मोटर साइकल सी जी 08 डब्ल्यू 1488 को जप्त किया गया आरोपी रितेश मारकंडे की पहचान कार्यवाही प्रार्थिया से कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष कराया गया।।अपराध के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर शनिवार 13 जून 2026 को आरोपी सिरताज खान पिता मुनीम खान उम्र 29 साल और रितेश मारकंडे पिता संतोष मारकंडे उम्र 18 साल 09 माह दोनों निवासी देवपुरा घाट थाना साल्हेवारा जिला केसीजी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।।
