Saturday, January 17, 2026

राजनांदगांव से बड़ी खबर — शुभम अग्रवाल को चेक बाउंस के दूसरे मामले में भी छह माह की जेल!

₹1,48,000 के चेक dishonour पर कोर्ट ने ₹1,70,000 प्रतिकर देने का आदेश दिया।..

राजनांदगांव। चेक बाउंस मामलों में लगातार फँस रहे शुभम अग्रवाल (आ. अनिल अग्रवाल) को न्यायालय से एक और झटका लगा है। जिला राजनांदगांव की माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री दंतेश्वरी नेताम ने परिवाद क्रमांक 3970/2023 में शुभम अग्रवाल को पराक्रम लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषी पाते हुए छह माह साधारण कारावास की सज़ा सुनाई है।


₹1,48,000 के चेक dishonour पर ₹1,70,000 प्रतिकर का आदेश

अदालत ने पाया कि परिवादी श्री दिलीप कोटडिया को ₹1,48,000 का चेक बाउंस होने से आर्थिक क्षति हुई।
इस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 395(3) के अंतर्गत न्यायालय ने आदेश दिया कि—

  • आरोपी शुभम अग्रवाल परिवादी को ₹1,70,000 प्रतिकर राशि देगा
  • यह राशि अपील अवधि समाप्त होने के बाद, यदि आरोपी अपील नहीं करता है, तो तत्काल देनी होगी।
  • यदि प्रतिकर राशि समय पर नहीं दी जाती
  • तो शुभम अग्रवाल को अलग से दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

आरोपी पर पहले भी लगी है 6 माह जेल व ₹4 लाख प्रतिकर का आदेश

यही नहीं—
माननीय न्यायालय ने इसी के पूर्व परिवाद क्रमांक 3969/2023 में भी आरोपी शुभम अग्रवाल को छह माह कारावास और परिवादी श्री दिलीप कोटडिया को ₹4 लाख प्रतिकर देने का आदेश पारित किया था।

यानी, लगातार दो मामलों में शुभम अग्रवाल को चेक बाउंस के गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं।


अपील की स्थिति

यदि आरोपी अपील करता है, तो अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन अनिवार्य होगा।

अपील न होने की स्थिति में प्रतिकर राशि का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाना होगा।


ताज़ा ख़बरें

खबरें और भी हैं...

अतिरिक्त ख़बरें