खैरागढ़ । परिवहन चेक पोस्ट मानपुर में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी की हत्या करने वाले दोनों आरोपीयों को न्यायालय व्दारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। बता दें कि 10 मार्च 2023 की रात्रि लगभग 11 बजे वाहन (सीजी 10 एफ 6921) से आरोपी ज्वाला प्रसाद यदु मानपुर चेक पोस्ट पर पहुँचा और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से अभद्रता एवं गाली-गलौज करने लगा।
कर्मचारी के व्दारा मना करने पर वह धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद वह अपने साथी केवल साहू के साथ पुनः आया और बोलेरो वाहन को जान से मारने की नियत से रिवर्स लेकर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम को टक्कर मार दी और उसे गंभीर चोट आने से इलाज के दौरान चिरजिवेन्द्र नेताम की मृत्यु हो गई।इस घटना पर थाना गंडई में अपराध दर्ज कर प्रारंभ में धारा 307, 186, 294, 506, 323, 34 भादवि के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था।
बाद में कर्मचारी की मृत्यु होने पर धारा 302 भादवि में परिवर्तित किया गया।तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा द्वारा दोनों आरोपियों को घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन सहित गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ (न्यायधीश कु. मोहनी कंवर) द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ज्ञान दास बंजारे ने सशक्त पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दलीलों के आधार पर 24 सितंबर 2025 को न्यायालय ने दोनों आरोपियों को धारा 302 भादवि के अंतर्गत आजीवन सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये का अर्थदण्डधारा 186, 294, 506(बी), 323 भादवि के अंतर्गत भी कारावास एवं अर्थदण्डसे दण्डित किया।।
प्रकरण के विवेचक : तत्कालीन थाना प्रभारी गंडई निरीक्षक अनिल शर्माअभियोजन पक्ष : अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक (एजीपी) ज्ञान दास बंजारे, न्यायालय खैरागढ़यह निर्णय सुरक्षाकर्मियों एवं लोक सेवकों पर हमले की गंभीरता को रेखांकित करता है और कानून के प्रति आमजन के विश्वास को और सुदृढ़ करता है।




