गुरुग्राम। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 17.09.2025 को एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है, जिसमें मेसर्स रामप्रस्थ प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स आरपीडीपीएल) के मामले में 255.28 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य की संपत्ति कुर्क की गई है।
अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों में मेसर्स आरपीडीपीएल, उसकी समूह कंपनियों और निदेशकों/निदेशकों के रिश्तेदारों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के विभिन्न भूखंड/भूमि और आवासीय फ्लैट/व्यावसायिक भवन शामिल हैं। इस मामले में अब तक कुल कुर्की/जब्ती 827.49 करोड़ रुपये (लगभग) की हुई है।




