शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए चालक के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई….

खैरागढ : वाहन चेकिंग के दौरान शराब पिकर वाहन चलाते पाए गए चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गई।। वाहन क्रमांक HR-26-CL-4501 का चालक राकेश साहू पिता श्यामलाल साहू, उम्र 36 वर्ष, निवासी गौरी नगर, वार्ड क्रमांक-13, शेर सिंह गली (ओ.पी. चिखली), जिला राजनांदगांव को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।।

न्यायालय द्वारा चालक को ₹10,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया और वाहन चालक का लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु पृथक प्रतिवेदन परिवहन कार्यालय को प्रेषित किया जा रहा है।।

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