भिलाई। सुपेला पुलिस ने बताया कि आरोपीगण व्दारा एक राय होकर प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत मकान दिलाने के नाम पर प्रार्थी राकेश चौसरे पिता शंता राम चौसरे उम्र 26 साल पता वार्ड 17 चिंगरी पारा नेहरू भवन के पास सुपेला जिला दुर्ग(छ.ग.), एवं हितग्राही रतना वर्मा, रजनी मानीकपुरी, लोम सिंह पटेल सरिता घोड़े, रमेश खंडारे, से कुटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी कर प्रार्थी एवं हितग्राही की कुल जुमला रकम 14,04,000/- रूपये का धोखाधड़ी कर हड़प लिया। रिपोर्ट पर धारा सदर का अपराध पंजीबध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना दौरान आरोपीगण 1.ज्योति सोनी, 2. रेसमा खातुन, 3. शाहिद खान, 4. राहुल राय के विरूध्द धारा 173(8) जाफौ के तहत दुर्ग न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो न्यायालय में विचाराधिन है, मो0 मकसुद पता मयुर पार्क के पास भिलाई क्वटर नं. 30 मदर टेरेसा नगर केम्प 1 भिलाई, हाल एफसीआई कालोनी गुरूव्दारा चौंक के पास बरगढ़ थाना टाउन बरगढ़ जिला बरगढ़,(उड़िसा), को पकड़कर पूछताछ करने पर ठगी की रकम में से 2,50,000/- रुपए प्राप्त होना जिसको खर्च कर देना स्वीकार किया।
आरोपी को आज गिरफ्तार किया गया है। जिसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला विजय यादव, सउनि पूरण साहू, संतोष मिश्रा आर. गंभीर जाट का विशेष योगदान रहा।
नाम आरोपी:- मो0 मकसुद पता मयुर पार्क के पास भिलाई क्वटर नं. 30 मदर टेरेसा नगर केम्प 1 भिलाई, हाल पता एफसीआई कालोनी गुरूव्दारा चौंक के पास बरगढ़ थाना टाउन बरगढ़ जिला बरगढ़ (उड़िसा)




